दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। बीते दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र जडेजा की बेंच ने सुनवाई की थी। बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही यह रोक अगले आदेश तक लगाई गई है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दी थी। उसी वक्त प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट जमानत के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा था, लेकिन शुक्रवार को हाई कोर्ट के दरवाजे खुलते ही ईडी ने वकील के जरिए याचिका दायर करने की केजरीवाल की जमानत को चुनौती दे दी।
बाबा साहब के अपमान और संविधान की हत्या का पाप सात जन्मों तक कांग्रेस और राहुल का पीछा नहीं छोड़ेगा
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